Share this

राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति नियमों में बदलाव — सेवा शिथिलीकरण प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय – महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्थानांतरण नीति में राहत और UCC पंजीकरण नियमों में संशोधन
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय निम्नलिखित हैं:
🔹 1. महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर भर्ती नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
अब सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती और शेष 50% पद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे।
भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों में उच्चीकृत किए जाने के दृष्टिगत, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का पदोन्नति कोटा (10%) समाप्त कर उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कोटे में जोड़ा गया।
🔹 2. रायपुर क्षेत्र में फ्रिज ज़ोन में आंशिक ढील
विधानसभा परिसर प्रस्तावित क्षेत्र (रायपुर एवं आसपास) में फ्रिज ज़ोन की सीमा में आंशिक संशोधन करते हुए
छोटे आवासीय भवनों (Low-Density Housing) एवं छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है।
निर्माण के मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
🔹 3. स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक स्थानांतरण नीति में संशोधन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत
स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अब
5 वर्ष की संतोषजनक सेवा उपरांत
अपने सेवा जीवन में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण (mutual transfer) के पात्र होंगे।
नए स्थान पर कर्मचारी को कैडर में कनिष्ठ माना जाएगा।
इसके अलावा रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर
पहाड़ से पहाड़
और मैदानी से पर्वतीय क्षेत्र में स्थानांतरण की अनुमति भी दी गई है।
🔹 4. समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन
अब आधार कार्ड के अतिरिक्त निम्न दस्तावेज भी विवाह पंजीकरण हेतु मान्य होंगे:
नेपाली नागरिकों हेतु: नागरिकता प्रमाण पत्र या भारत में 182+ दिन प्रवास का मिशन प्रमाण पत्र
भूटानी नागरिकों हेतु: रॉयल भूटानी मिशन प्रमाण पत्र
तिब्बती मूल के नागरिकों हेतु: विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र
🔹 5. राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए सेवा शिथिलीकरण नियमों में संशोधन
राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित अर्हकारी सेवा अवधि में शिथिलीकरण के नियमों में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान की गई।
🔹 6. विधानसभा सत्रावसान से संबंधित निर्णय कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया
पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा विचलन के माध्यम से विधानसभा सत्रावसान के संबंध में लिए गए निर्णय को मंत्रिमंडल के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया।
🔹 7. राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विशेष विधानसभा सत्र हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया
उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में
विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किए जाने हेतु सत्र की तिथि निर्धारण का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया।
🔹 8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश पर निर्णय
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब कर के बाद लाभ (Profit After Tax) की 15% राशि राज्य सरकार को लाभांश के रूप में देनी होगी।
इस निर्णय को मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हुई।