• Sun. Feb 23rd, 2025
Share this

उत्तराखण्ड के सरकारी विभागों में जेम (GeM) पर उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं को अनिवार्य रूप से क्रय की व्यवस्था लागू

*सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासनादेश जारी*

*सरकारी खरीद में पारदर्शिता व मितव्ययिता इसका उद्देश्य*

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शासन प्रशासन में पारदर्शिता व मितव्ययिता लाने के निर्देश पर उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) पर उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं को अनिवार्य रूप से खरीदने की व्यवस्था को लागू किया गया। सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या द्वारा इसके लिये सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं ।

सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों / स्थानीय निकायों / स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के उपार्जन में ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग  किया जाना है। इस हेतु भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम-149 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुरूप व्यवस्था प्रख्यापित की गई है। 

जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पोर्टल पर उपलब्ध है, उनका क्रय GeM पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जो सामग्री अथवा सेवायें GeM पर उपलब्ध नहीं है, उन के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 ( समय-समय पर यथासंशोधित) अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।

क्रेता विभागों से यह अपेक्षा की गयी हैं कि क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की दरों के उपयुक्त होने ( reasonability of rates) को सुनिश्चित किया जायेगा। 

सचिव वित्त सौजन्या ने बताया कि GeM पोर्टल के उपयोग से शासकीय विभागों हेतु क्रय व्यवस्था को पारदर्शिता प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता तथा मितव्ययी बनाया जाना है, ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

वित्त विभाग के शासनादेश द्वारा उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) पर उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं को अनिवार्य रूप से क्रय की व्यवस्था को लागू किया गया है। वर्तमान में 23 लक्ष्मी रोड, निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड के कार्यालय परिसर में स्थापित ई-प्रोक्योरमेंट सेल द्वारा जेम पोर्टल से सामग्री एवं सेवाएं अधिप्राप्त किये जाने की प्रक्रिया संबंधी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की पृच्छा के समाधान / पोर्टल पर निविदा अपलोड किये जाने हेतु हेल्प लाईन न०- 8899890000 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों / स्थानीय निकायों / स्वायत्तशासी संस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारियों को GeM पोर्टल से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति किये जाने के लिए जागरूक किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में दिनांक 01 अगस्त, 2022 को ” राज्य कर विभाग, रिंग रोड, मुख्यालय, देहरादून पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है तथा कुमांऊ क्षेत्र के अन्तर्गत भी यथाशीघ्र प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा।

Share this

By admin

विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान कहा कि यह संशोधन भू सुधारों में अंत नहीं अपितु एक शुरुआत  
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह दर्शाता है कि राज्य आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है और विकास के नए आयाम गढ़ रहा है  
राज्य सरकार का यह फैसला शहीदों के परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है।इस निर्णय से न केवल परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त होगा  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed